आज़मगढ़/ उत्तर प्रदेश /संवाददाता शुभम कुमार रावत
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर अवर अभियंता (JE) के साथ मारपीट, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर बिलरियागंज पुलिस ने नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहदेव राम पुत्र लक्ष्मी राम, जो बिलरियागंज विद्युत उपकेंद्र में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 20 मई 2026 की रात बिजली कटौती को लेकर उनके मोबाइल पर फोन आया था। अगले दिन 21 मई की सुबह लगभग 9:45 बजे जब वह ड्यूटी पर उपकेंद्र जा रहे थे, तभी साहिल राय पुत्र अजय राय निवासी मठ विशम्भर थाना बिलरियागंज, प्रांजल राय तथा चार अन्य अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली।
आरोप है कि आरोपियों ने पहले उनका नाम पूछा और जाति की जानकारी होने पर सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की। विरोध करने पर हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और शरीर से खून बहने लगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।
इस मामले में बिलरियागंज थाने में एफआईआर संख्या 0130/2026 दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5), 195(1), 115(2), 126(2), 352, 351(3) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(घ) एवं 3(2)(va) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।
पुलिस ने मामले की जांच उपनिरीक्षक अनिल कुमार वर्मा को सौंपी है। थाना पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

